*विद्युत् विभाग उपमंडल सलूणी के डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी।*
विद्युत उपमंडल सलूणी में लंबे समय से बिजली का बिल जमा न करवाने वाले 79 घरेलू तथा 69 व्यवसायिक विद्युत उपभोक्ताओं को नोटिस थमाए गए हैं और 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करवाने को कहा है। विद्युत उपमंडल सलूणी को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से 34,97,978/-रुपये की बकाया राशि लेने को है। जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं से 15,76,161/- रुपये, व्यवसायिक उपभोक्ताओं से 9,23,360/- रुपए तथा गैर घरेलू/ गैर व्यावसायिक श्रेणी ( सरकारी, लघु औद्योगिक तथा टेम्परेरी ) के उपभोक्ताओ से 9,98,366 /- रुपये की बकाया राशि लेने के लिए है। डिफाल्टर उपभोक्ता नोटिस के बावजूद भी बिल जमा करवाने में लापरवाही कर रहे हैं । यदि 15 दिन के भीतर डिफाल्टर उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करवाते हैं तो विद्युत विभाग को अस्थायी तौर पर कनैक्शन काटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । जिसके उपरांत डिफाल्टर उपभोक्ताओं को 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कनैक्शन को स्थाई करने के लिए करना होगा । यदि फिर भी वे बिल की बकाया राशि जमा नहीं करवाते हैं तो विद्युत विभाग स्थाई रूप से डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन काट देगा । अतः ये डिफाल्टर उपभोक्ता 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान सुनिष्चित करें ।
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