29 मार्च 2022 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार कार्यवाही करेगा
29 मार्च 2022 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार कार्यवाही करेगा
BHK NEWS HIMACHAL
निहरी : अगर आपने 29 मार्च 2022 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार कार्यवाही करेगा. यह बात सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सलापड़ ई. जे सी वर्मा ने कही।
सहायक अभियंता ई. जे सी वर्मा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत मंडल निहरी के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता जिन्होंने अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है उन्हें दोबारा अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बिजली बिल का भुगतान 29 मार्च 2022 से पहले करें. उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करेगा उसके खिलाफ बिजली विभाग नियम अनुसार उचित कार्यवाही अमल में लाएगा।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें