सामान्य कल्याण वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एव नौकरी मे 10% आरक्षण देने के लिए माननीय मोदी जी ने जनवरी 2019 मे संसद में 103 वां संविधान संशोधन किया था
BHK NEWS HIMACHAL
सामान्य कल्याण वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एव नौकरी मे 10% आरक्षण देने के लिए माननीय मोदी जी ने जनवरी 2019 मे संसद में 103 वां संविधान संशोधन किया था और उसे बहुमत से पारित किया था जिसमें सामान्य कल्याण वर्ग के लोगों को नौकरियों एवं शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाना था । इस संबंध मे कुछ लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह संशोधन संविधान के दायरे से बाहर है और यह नहीं होना चाहिए और इसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आज भारत के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य कल्याण वर्ग के लोगों के हित में सर्व सम्मति से इसका फैसला दिया । अब भारत वर्ष में हर वर्ग/ कैटेगरी के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसमे ओबीसी वर्ग को 27%,अनुसूचित जाति वर्ग को 15%,अनुसूचित जन जाति वर्ग को 7.5% व सामान्य कल्याण वर्ग के लोगो को 10%आरक्षण का फायदा मिलेगा । सामान्य कल्याण वर्ग हिमाचल प्रदेश इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता है जिनके अथक प्रयासों से आज यह कार्य सफल हो पाया है ,जिन्होंने जनवरी 2019 में संविधान संशोधन करके सामान्य कल्याण वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है ।

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