ग्राम पंचायत कंटराई के जटहेड़ मुहाल के वार्ड न० 03 जटहेड़ विहाल के मेला मैदान के वारे।
कुल्लू अजय सूर्या :- ग्राम पंचायत कंटराई (प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति सदस्य व समस्त 11 वार्ड सदस्य) व्यापार मडल पतलीकूहल द्वारा पिछले कल अखवार से माध्यम से खेल मैदान में लगे डोम के 15 दिनों के वाद न हटने पर आंदोलन की खबर लगाने पर कड़ा ऐतराज करती है, कि व्यापार मंडल पतलीकुहल उस मैदान पर आंदोलन की वात कर रही है, जोकि ग्राम पंचायत कंटराई के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह मैदान उप मुहाल जटहेड़, पटवार सर्कल कंटराई तहसील व जिला कुल्लू के खसरा न० 1541, 1543 व 1544 पर वना है. राजस्व रिकार्ड अनुसार यह मैदान ग्राम पंचायत कंटराई के अधिकार क्षेत्र में ही पड़ता है, जिसके समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध है, इन सव दस्तावेजों के आधार पर ही प्रशासन ने इसकी अनुमति दी गई है |
इसके इलावा व्यापार मंडल वार-2 तीन महीने की अनुमति की वात कर रही है, जबकि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 13-06-2024 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दो महीनों के लिए दी गई थी और डोम की अनुमति आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये वाकयदा शर्तों के साथ दी गई थी और साथ में 15 अगस्त को मनाने के लिए भी ग्राम पंचायत कंटराई ने इस जगह को 5 दिनों के लिए खाली रखने के लिखित आदेश भी दिये थे ।
हम यह मानते हैं कि इस भूमि पर मलिकाना हक सरकार हिमाचल प्रदेश का है, किन्तू स्थानीय निकाय होने के कारण इस मैदान पर ग्राम पंचायत कंटराई का पूरा हक है, इस मैदान पर जो भी विकास कार्य किये जाते हैं, यह ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण लेने उपसान्त ही करवाये जा रहे हैं, जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है, विकास कार्यों के संदर्भ में खण्ड विकास अधिकारी, नगर, जिला कुल्लू के पृष्ठांकन पत्र सं0 7091-96 दिनांक 01-11-2011 में अपने लिखित आदेश में साफ-2 स्पष्ट किया गया है कि यह ग्राम पंचायत कंटराई का क्षेत्र है, इसी मैदान में आज तक कोई कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राजनितिक हो या अन्य कोई कैम्प इत्यादि लगाना हो उनको भी करने के लिए ग्राम पंचायत से ही अनापति प्रमाण पत्र लेने के उपशान्त ही हो रहे हैं।
इसके इलावा इस जगह पर ग्राम पंचायत डोम पिछले 8 बर्षों से लगातार लगा रही है ।आज दिनांक तक इस संदर्भ में कोई मामला ग्राम पंचायत में नहीं आया है और न ही ग्राम पंचायत की कोई जनता इसका विरोध कर रही है, आज से पहले कई वार इस प्रकार के आयोजन का व्यापार मंडल के प्रधान द्वारा उद्घाटन किया गया है. इस डोम से मिलने वाली आय को ग्राम पंचायत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों को आय लेने के संदर्भ दिये प्रावधानों के अन्तर्गत ले रही है व इस मैदान से मिलने वाली आय को इसी मैदान के रख-रखाव के लिए रखा जा रहा है ।
अभी ग्राम पंचायत ने अपने बर्षिक बजट 2024-25 में मैदान में पेवर लगाने के लिए 5 लाख का प्रावधान रखा गया है और इसी मैदान में बुजुर्गों को बैठने के लिए भी बैंच की सुविधा ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है। इस डोम से व्यापार मंडल पतलीकूहल को नुकसान हो रहा है, जो कि एक हैरानी का
विषय भी है, क्योंकि इसी प्रकार की मर्किट ग्राम पंचायत हलाण-2 के गांव पतलीकूहल में ही हाई-वे के साथ हर मंगलवार व पतलीकुहल के पुराने रोड़ में सुपर मर्किट आगमी 3 साल के अनुमति के साथ हर वर्ष लगायी जाएगी, जिससे व्यापर मंडल पतलीकुहल को नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायत कटराई के क्षेत्र में होम लगाने से नुकसान हो रहा है साथ ही में हाल में वच्चों को बास्केटवाल खेलने के लिए रा०वा०मा०पा० कटराई में बहुत वढ़िया मैदान को तैयार किया गया है। डोम की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा केवल 2 माह के लिए दी गई थी, जिसका उल्लेख अनुमति पत्र में साफ दिया गया है, वाकि के 10 महीनों में इसमें किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है।
इसलिए ग्राम पंचायत व्यापार मंडल / हलाण 2 ग्राम पंचायत को आगह करती है कि वह ग्राम पंचायत कटराई के अधिकार क्षेत्र में वार-2 हस्तक्षेप न करें, अन्यथा सरकारी कार्य में वाधा उत्पन्न करने के पर केस दर्ज करने से हिचकाएगी नहीं व यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप आगे भी किया गया है, तो ग्राम पंचायत समस्त जनता के साथ मिलकर खुद आंदोलन का रूख अपनायेगी, यदि फिर इस प्रकार के आंदोलन होने से मैदान सील बन्द हो जाये तो, उसके लिए हलाण-2 पंचायत व व्यापार मंडल स्वंय जिम्मेवार होगा।
इसके इलावा ग्राम पंचायत पत्रकार बन्धुओं से विभ्रम निवेदन करती है कि वे तथ्य के आधार पर न्यूज लगाये न कि किसी के विना ताथ्य साक्ष्य के आधार पर न्यूज लगायें ।

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