ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज हैं।
इन दस्तावेजों से पता चलता है कि विधानसभा के नियमों के अनुसार विधायकों को भत्ते के समर्थन में बिल प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक दस्तावेज में विधायक के वेतन और भत्ते का ब्यौरा दिया गया है।
वेतन मात्र 55000 रुपये प्रति माह है। तथा भत्ते प्रति माह एक लाख पचपन हजार रुपये हैं। तथा भत्ते के खर्च के समर्थन में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश के एक विधायक का पूरा वेतन 2,10,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन कर योग्य राशि केवल 55,000 रुपये प्रति माह है।
नियमों के अनुसार, बिना सहायक दस्तावेजों के भत्ते नहीं दिए जा सकते। और बिना सहायक दस्तावेजों के भत्ते वेतन का हिस्सा बन जाते हैं और कर योग्य हो जाते हैं।
बिना दस्तावेज के विधायकों के सभी भत्ते बंद कर दिए जाने चाहिए। केवल वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए.
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